पूरी रकम (आर्टिकल 84)
जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो, या मालिक (एम्प्लॉयर) किसी ऐसी वजह के बिना उसे ख़त्म करे जिससे यह रकम छिन जाती हो, तो आपको एंड-ऑफ़-सर्विस की पूरी रकम मिलती है:
- पहले पाँच सालों में हर साल के बदले आधे महीने की तनख़्वाह।
- पाँच साल के बाद हर साल के बदले पूरे महीने की तनख़्वाह।
- साल के कुछ हिस्से की रकम उतने समय के हिसाब से मिलती है जितना आपने काम किया।
यह रकम आपकी आख़िरी तनख़्वाह पर बनती है, और सऊदी अरब में इसका मतलब पूरी तनख़्वाह है जिसमें हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे तय अलाउंस भी शामिल हैं, सिर्फ़ बेसिक सैलरी नहीं।
उदाहरण: 10 साल की सर्विस, आख़िरी तनख़्वाह 10,000 रियाल। पहले पाँच साल के 5 × 5,000 = 25,000 रियाल बनते हैं और अगले पाँच साल के 5 × 10,000 = 50,000 रियाल। कुल: 75,000 रियाल।
अगर आप इस्तीफ़ा दें (आर्टिकल 85)
अगर आप इस्तीफ़ा देते हैं तो आपको रकम का सिर्फ़ एक हिस्सा मिलता है, इस पर निर्भर करते हुए कि आपने कितने समय काम किया:
| सर्विस | आपको क्या मिलेगा |
|---|---|
| 2 साल से कम | कुछ नहीं |
| 2 से 5 साल | रकम का एक-तिहाई |
| 5 से 10 साल | रकम का दो-तिहाई |
| 10 साल या ज़्यादा | पूरी रकम |
उदाहरण: आप 8,000 रियाल तनख़्वाह पर 4 साल बाद इस्तीफ़ा देते हैं। पूरी रकम 4 × 4,000 = 16,000 रियाल बनती; उसका एक-तिहाई 5,333.33 रियाल है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का इंतज़ार करते तो आपको पूरे 16,000 रियाल मिलते।
जब नौकरी छोड़ने पर भी पूरी रकम मिलती है
- आर्टिकल 81: आपने इसलिए नौकरी छोड़ी कि मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तनख़्वाह नहीं दी, आप पर हाथ उठाया या काम के बारे में धोखा दिया।
- आर्टिकल 87: आपने किसी ऐसी मजबूरी (फ़ोर्स मेज्योर) की वजह से नौकरी छोड़ी जो आपके बस में नहीं थी, या महिला होने पर शादी के छह महीने के अंदर या बच्चे के जन्म के तीन महीने के अंदर।
- आपका तय अवधि का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और रिन्यू नहीं हुआ: यह इस्तीफ़ा नहीं है।
अगर आपको आर्टिकल 80 के तहत निकाला जाए, यानी मारपीट, धोखाधड़ी या बिना वजह लंबी ग़ैरहाज़िरी जैसी गंभीर ग़लती पर, तो कुछ नहीं मिलता। तब भी मालिक को कानून में दी गई प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
पैसे मिलना
अगर कॉन्ट्रैक्ट मालिक ने ख़त्म किया हो तो उसे एक हफ़्ते के अंदर पैसे देने होते हैं, और अगर आपने ख़त्म किया हो तो दो हफ़्ते के अंदर (आर्टिकल 88)। अगर पैसे न मिलें तो मानव संसाधन मंत्रालय (Ministry of Human Resources) की वेबसाइट या ऐप पर शिकायत करें, या 19911 पर कॉल करें। अपना कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप और अपने हिसाब का प्रिंटआउट संभाल कर रखें।
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